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कोरोना से जंग के लिए राजधानी भोपाल में प्रशासन द्वारा युद्धस्तरीय प्रयास किये जा रहे है।जिला प्रशासन ने आज होटल मेरियट सहित कई होटल और गेस्ट हाउस को अधिग्रहित कर अस्पताल प्रबंधन और अन्य कार्यो के लिए सुरक्षित किया है। लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत जारी कोविद-19 रेगुलेशन की अधिसूचना अंतर्गत आपदा जैसी स्थिति के तहत आवश्यकता होने पर कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति की सेवाएं और सुविधाएं अधिकृत की जा सकती है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने कोरोना संक्रमण आपदा से निपटने और इसके रोकथाम के लिए नर्मदा भेल गेस्ट हाउस, एनएचडीसी गेस्ट हाउस, होटल के. इंटरनेशनल आईएसबीटी, होटल अशोका लेक व्यू, होटल शगुन और होटल आमेर पैलेस के समस्त कक्षों को कंट्रोल रूम स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से अधिग्रहित किया है। अतरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री सतीश कुमार एस ने आज उक्त अधिग्रहण आदेश जारी किया।आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में निर्मित आपदा, कार्य सम्पादन और सुगमता के लिए होटल कोर्टयार्ड मेरियट और होटल रेसिडेंसी को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया जाता हैं। जारी आदेश मे स्पष्ट किया गया है कि होटल/गेस्ट हाउस संचालक समस्त कमरो को सेनेटाइज और तैयार कर सहायक आयुक्त आबकारी श्री संजीव दुबे को तत्काल सौंपे। उक्त के अलावा कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने नर्मदा भेल गेस्ट हाउस, एनएचडीसी गेस्ट हाउस, होटल के. इंटरनेशनल आईएसबीटी, होटल अशोका लेक व्यू, होटल शगुन और होटल आमेर पैलेस के समस्त कक्षों को अधिग्रहित कर लिया है। कोरोना संक्रमण जैसी आपदा के समय कार्य सम्पादन और सुगमता के लिए होटल कोर्टयार्ड मेरियट और होटल रेसीडेंसी एमपी नगर को कार्य समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया हैं। उल्लेखनीय है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत जारी कोविड-19 रेग्यूलेशन की अधिसूचना अनुसार कलेक्टर आवश्यकता होने पर कोई भी व्यक्ति या संस्था की सेवाएं या सुविधाएं अधिग्रहित कर सकते हैं। सहायक आयुक्त आबकारी को होटल ओर गेस्ट हाउस संचालको से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सौंपने के निर्देश दिए हैं। |